Unlock-2 की गाइडलाइंस जारी- बदले गए कुछ नियम, जानिए कहां छूट, कहां होगी सख्ती
नई गाइडलाइन 1 जुलाई से 31 जुलाई तक लागू रहेंगी. अनलॉक-1 की अवधि 30 जून को खत्म हो रही है. इसके बाद अनलॉक-2 शुरू होगा.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक- 2 में कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ छूट दी हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक- 2 में कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ छूट दी हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-2 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. नई गाइडलाइन 1 जुलाई से 31 जुलाई तक लागू रहेंगी. अनलॉक-1 की अवधि 30 जून को खत्म हो रही है. इसके बाद अनलॉक-2 शुरू होगा. इसमें पाबंदियों के साथ कई गतिविधियों में छूट दी गई है. कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी, जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी.
अनलॉक- 2 में क्या मिली छूट
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक- 2 में कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ छूट दी हैं.
- घरेलू फ्लाइट्स और पैसेंजर ट्रेनों (सीमित संख्या) की छूट दी गई है. इनका संचालन जारी रहेगा.
- वंदे भारत मिशन के तहत यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है.
- नाइट कर्फ्यू का समय बदला गया है और अब यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा.
- सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानों में 5 लोग से ज्यादा भी जुट सकते हैं.
- 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामकाज शुरू होगा.
- प्रदेश सरकारों के साथ चर्चा के बाद स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला.
- इंडस्ट्रियल यूनिट, राष्ट्रीय और प्रादेशिक हाइवे पर लोगों की आवाजाही और माल की ढुलाई, कारगो के लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद लोगों का अपने गंतव्य तक जाने के लिए रात्रि कर्फ्यू में भी छूट रहेगी.
कहां है अभी भी सख्ती
अनलॉक-2 में भी कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक सख्ती से पालन किया जाएगा. हालांकि, कंटेनमेंट जोन के बाहर भी कुछ चीजों को बंद रखा गया है.
- सिनेमा हॉल्स
- जिम
- एंटरटेनमेंट पार्क
- थिएटर
- बार
- स्वीमिंग पूल
- मेट्रो रेल
- ऑडिटोरियम
- असेंबली हॉल
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इन चीजों पर अभी होगा विचार
कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद इन चीजों पर फैसला होगा.
- सामाजिक कार्यक्रम
- सांस्कृतिक कार्यक्रम
- धार्मिक कार्यक्रम
- राजनीतिक कार्यक्रम
- स्पोर्ट्स
- मनोरंजन
- अकादमिक
कंटेनमेंट जोन में रहेगी सख्ती
- कंटेनमेंट जोन के भीतर सख्त घेराबंदी की जाएगी.
- कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी.
- कंटेनमेंट जोन से संबंधित जानकारी जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर नोटिफाई किए जाएंगे. राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ जानकारी साझा करेंगे.
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारी कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों की सख्त निगरानी रखेंगे.
- केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन होगा.
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी कंटेनमेंट जोन की निगरानी करेगा और स्थिति को नियंत्रण में कैसे लाया जाए इसके उपाय खोजेगा.
जारी रहेंगे ये नियम
- दो गज की दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग).
- दुकानों पर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी.
- कोरोना को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का पालन.
- आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग.
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इन लोगों के लिए अभी घर में रहना बेहतर
इन लोगों को जरूरी सामान और स्वास्थ्य से जुड़ी चीजों के अलावा दूसरे किसी काम के लिए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए.
- 65 वर्ष से ज्यादा आयु वाले व्यक्ति.
- गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग.
- गर्भवती महिलाएं.
- 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे.
यहां जारी रहेगी छूट
अनलॉक- 1 की गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों की इजाजत पहले ही दे दी गई थी.
- धार्मिक स्थान और सार्वजनिक पूजा स्थल
- होटल
- रेस्त्रां
- हॉस्पिटलिटी सर्विसेज
- शॉपिंग मॉल
राज्यों को दिए गए अधिकार
अनलॉक-2 की गाइडलाइंस में राज्यों को नियमों में बदलाव के अधिकार दिए गए हैं. स्थिति जांचने के बाद अगर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित रखना चाहते हैं तो प्रतिबंध लगा सकते हैं. हालांकि, किसी भी व्यक्ति या सामान के राज्य के अंदर आने और दूसरे राज्यों में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इसके लिए किसी भी तरह की मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी.
09:38 AM IST